आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना | Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana (ABRY)

कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana (ABRY) प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया गया है|

योजना का नाम :- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

लागु कि गई तारीख :- दिनांक 12 नवंबर 2020

किसने लागु करवाई :- वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया था |

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जून 30 2021 तक कार्यरत रहेगी |

इस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिएआरंभ की जाती रही है|

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य | Aatmanirbhar Bhaarat Rojagaar Yojana ka mukhy uddeshy

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण रोजगार गवा चुके लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है |

इस योजना के आरंभ होने से निश्चित ही अर्थव्यवस्था में एक नया बदलाव आएगा |

हम एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर पुनः प्रवेश करेंगे |

यह योजना निश्चित रूप से रोजगार प्रदान करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी |

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी (कर्मचारी)|

  • वह कर्मचारी जिनकी वेतन ₹15000 से कम है |
  • जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ईपीएफओ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं थे |
  • जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं था या फिर ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2020 से पहले नही था |
  • वह कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था और उनको ₹15000 से कम की वेतन प्राप्त हो रही थी।
  • जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई हो |
  • उनकी किसी भी ईपीएफ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्ति ना हुई हो।

Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana का लाभ कैसे उठाएं |

  • इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा |
  • ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है |
  • तो उन संस्थाओं को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे |
  • ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है और वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है |
  •  जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करे |
  • संस्थाओं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना आवश्यक है |

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ |

जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से कम है उन संस्थाओं में |

कर्मचारी के वेतन के अनुसार उसके हिस्से का 12%  व काम देने वाली संस्था के हिस्से का 12% कुल 24%  केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि ईपीएफओ में जमा कराएगी |

यह योगदान केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्ष तक प्रदान किए जाएंगे |

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन |

  1. सर्वप्रथम आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर आपको सर्विसेस के टैब पर क्लिक करना होगा।
  3. इसके पश्चात आपको एंपलॉयर्स के टैब पर क्लिक करना होगा।
  4. अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  5. आप पंजीकृत नहीं है तो आपको साइन अप के लिंक पर क्लिक करना होगा।

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